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21 कॉलोनाइजर्स को नगर निगम ने थमाए हैं नोटिस, 15 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए तो होगी एफआईआर,Municipal Corporation has served notices to 21 colonizers,FIR will be filed if documents are not submitted within 15 days.

21 कॉलोनाइजर्स को नगर निगम ने थमाए हैं नोटिस 15 दिन में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं तो होगी FIR

Source: Social Media 

        एमपी के सागर में 21 कॉलोनाइजर्स को नगर निगम द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं। नोटिस के संबंध में उनसे 15 दिनों में दस्तावेजों के साथ उपस्थित होने को कहा गया है। अगर वे ऐसा नहीं करते हैं तो उन पर एफआईआर भी की जा सकती है।

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किस एरिया की है बात?

          सागर नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री के निर्देश पर नगर निगम द्वारा सागर के बाघराज वार्ड में अवैध कॉलोनियों के निर्माण में संलिप्त 21 कॉलोनाइजर्स को कारण बताओ नोटिस जारी कर दिए गए हैं। नोटिस में कॉलोनाइजर्स को 15 दिन में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया गया है। अगर इस अवधि में दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किए जाते हैं तो फिर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा सकती है।

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कौन से नियमों का किया उल्लंघन?

        सागर नगर निगम उपायुक्त द्वारा जारी नोटिस में उल्लेखित किया गया कि सहायक यंत्री और उपयंत्री द्वारा संयुक्त रूप से किए निरीक्षण में पाया गया कि कॉलोनाइजर्स ने बिना आवश्यक दस्तावेज और अनुमति के कृषि भूमि पर प्लॉट काटकर अवैध कॉलोनी का निर्माण किया है। इसमें मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 और मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम 2021 का उल्लंघन पाया गया है।

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क्यों जारी किए गए हैं नोटिस?

            निरीक्षण के दौरान बिना कॉलोनाइजर्स लाइसेंस के भूमि का विभाजन, ग्राम एवं नगर निवेश की अनुमति के बिना कॉलोनी निर्माण, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों और निम्न आय वर्ग के लिए भूखंडों और भवनों का प्रावधान, बाहरी और आंतरिक विकास कार्यों की कमी (रोड, नाली, सीवरेज, जलप्रदाय, विद्युत लाइन) आदि की सुविधाओं के अभाव, जैसी कमियां मिली हैं। ऐसा करना मध्यप्रदेश नगर पालिका निगम अधिनियम 1956 के नियम 292 (ग) के उपनियमों के तहत यह दंडनीय अपराध है, जिसमें 7 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है। नियम 292 (ड) के अंतर्गत अवैध भूखंडों का क्रय-विक्रय शून्य घोषित किया जाएगा। कॉलोनाइजर्स को आदेशित किया गया है कि वे अवैध विकास कार्यों को रोकें और 15 दिनों के भीतर नगर निगम कार्यालय में दस्तावेज प्रस्तुत करें। 

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क्या होगी कार्रवाई?

            दस्तावेज प्रस्तुत न करने पर अवैध कॉलोनी में किए गए सभी निर्माण हटाए जाएंगे और संबंधित पुलिस थाने में एफआईआर भी दर्ज कराई जाएगी।

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