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बेटी के साथ गलत काम करने वाले वहशी पिता को अंतिम सांस तक कारावास, The brutal father who molested his daughter was imprisoned till his last breath.

अपनी बेटी के साथ गलत काम करने वाले वहशी पिता को अंतिम सांस तक कारावास

    मध्य प्रदेश के सागर न्यायालय ने बेटी को धमकाकर उससे दुष्कर्म करने वाले वहशी पिता को आजीवन,अंतिम सांस तक कारावास की सजा सुनाई है।  

     आरोपी दुष्कर्मी पिता को विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) एवं नवम अपर-सत्र न्यायाधीश ज्योति मिश्रा,जिला सागर की अदालत ने दोषी करार दिया । उसे शेष प्राकृत जीवनकाल तक के लिए आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। साथ ही साथ 1,000 रुपये अर्थदंड भी लगाया गया है। मामले की पैरवी प्रभारी उप-संचालक (अभियोजन) धर्मेन्द्र सिंह तारन के मार्गदर्शन में विशेष लोक अभियोजक मनोज पटेल ने की।


     आपको बता दें कि 1 जून 2023 को पीड़िता द्वारा सागर के थाना मोतीनगर में रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी कि वह पढ़ी-लिखी नहीं है। घर पर वह अपने भाई और पिता के साथ रहती है, उसकी मां की मौत हो चुकी है। उसके पिता की नियत उसके प्रति ठीक नहीं। सोते समय वह उसके साथ गलत हरकत करते थे। उसकी नींद खुल जाने पर जब वह मना करती तो वह धमकाकर कहते थे कि शांत रहो किसी से कुछ कहना मत वरना उसकी मां की तरह उसे भी जान से मार देगा। डर के कारण उसने किसी से कुछ नहीं कहा। उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती दुष्कर्म किया । फिर 31 मई 2023 की रात में उसके पिता ने उसके साथ जबरदस्ती गलत काम किया। चिल्लाने पर उसका भाई जाग गया, जिसने उसे बचाने की कोशिश की तो पिता ने भाई के साथ डंडे से मारपीट की। उक्त रिपोर्ट के आधार पर थाने पर प्रकरण पंजीबद्ध कर मामला विवेचना में लेकर न्यायालय में पेश किया गया। सुनवाई के बाद दुष्कर्मी पिता को सजा सुनाई गई।


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