धारा 354 के अपराधी को 1 वर्ष का कारावास,केसली न्यायालय का फैसला, One year imprisonment for Section 354 offender, Kesli Court's decision.
धारा 354 के अपराधी को 1 वर्ष का कारावास केसली न्यायालय का फैसला
केसली (सागर): केसली तहसील अंतर्गत ग्राम खटोला की एक मजदूर महिला अभियोक्त्री ने थाना केसली में इस आशय की रिपोर्ट लिखाई थी कि वह ग्राम खटोला में रहती हैं और मजदूरी करती है, दिनांक 01.04.2017 दिन शनिवार को वह अपने घर में अकेले थी उसके पति दो माह पहले काम करने के लिए हरियाणा गए हुए थे। उक्त दिनांक को शाम 04 बजे वह घर पर छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले थी। उसके गांव का तखत सींग आदिवासी उसके घर आया और उससे अश्लील बातें करने लगा उसने मना किया तो तखत सींग ने बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया। एक हाथ उसके सीने पर रखकर ...... लगा। वह चिल्लाई तो उसकी देवरानी आ गई तो वह भागने लगा। अगर उसकी देवरानी नहीं आती तो उसके साथ गलत काम करके उसकी इज्जत बिगाड़ देता। उस दिन घर पर कोई नहीं होने से रिपोर्ट को नहीं आई।घटना के अगले दिन वह अपने जेठ के साथ रिपोर्ट करने गई थी। अभियोक्त्री की रिपोर्ट पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध क्रमांक 46/17 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया था। घटनास्थल का निरीक्षण कर मौका नक्शा तैयार किया गया। फरियादी एवं साक्षीगण के कथन लिखे गए,तलाशी पंचनामा संबंधित कार्यवाही की गई। अभियुक्त को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक तैयार किया गया। अभियोक्त्री के धारा 164 के कथन कराए गए। संपूर्ण अनुसंधान उपरांत अभियुक्त के विरूद्ध अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
तदुउपरांत अभियोजन के कथनों से सहमत होकर न्यायाधीश सत्यम देवलिया जेएमएफसी केसली द्वारा निर्णय पारित करते हुए अभियुक्त तखत सिंह आदिवासी को भादवि की धारा 354 के अपराध के लिए 01 वर्ष के सश्रम कारावास तथा 1000/- रू के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। उक्त प्रकरण में अभियोजन की ओर से पैरवी दिनेश कुमार खातेकर (सहा.जिला लोक अभियोजन अधिकारी केसली) द्वारा की गई।



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