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नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी: फीस, यूनिफॉर्म, किताबों की पूरी जानकारी DPI पोर्टल पर देनी होगी, Private schools will not be allowed to act arbitrarily: Full information on fees, uniforms, and books must be provided on the DPI portal.

नहीं चलेगी प्राइवेट स्कूलों की मनमानी: फीस, यूनिफॉर्म, किताबों की पूरी जानकारी DPI पोर्टल पर देनी होगी

ग्वालियर(मप्र)। नए शिक्षण सत्र 2026-27 से प्रदेश के निजी स्कूल अब फीस, यूनिफॉर्म, किताबों और स्टेशनरी को लेकर मनमानी नहीं कर सकेंगे। स्कूल शिक्षा विभाग ने इस दिशा में सख्त कदम उठाते हुए आदेश जारी किया है कि सभी निजी स्कूल 31 दिसंबर तक डीपीआई पोर्टल (http://dpimp.in/) पर अपनी पूरी जानकारी अपलोड करें।


Source :Social Media (सांकेतिक)

क्या-क्या जानकारी देनी होगी?

लोक शिक्षण व जिला प्रशासन के निर्देशों के अनुसार, हर निजी स्कूल को अपने

  • प्रस्तावित फीस स्ट्रक्चर
  • यूनिफॉर्म का विवरण
  • स्टेशनरी व किताबों की लिस्ट
  • आगामी सत्र का सिलेबस
    को निर्धारित प्रारूप में पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा।

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यूनिफॉर्म छोड़ किसी भी सामग्री पर नहीं होगा स्कूल का नाम

विभाग ने स्पष्ट निर्देश दिया है कि स्कूल केवल यूनिफॉर्म पर ही स्कूल का नाम इस्तेमाल कर सकते हैं। किताबों, कॉपियों या स्टेशनरी पर स्कूल का नाम लिखना कड़ाई से प्रतिबंधित रहेगा।


फीस बढ़ाने पर भी लगी लगाम

अक्सर स्कूल हर साल फीस में मनमानी बढ़ोतरी करते हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा।

  • 10% तक फीस बढ़ाना स्कूल प्रबंधन का अधिकार रहेगा।
  • 10% से अधिक बढ़ोतरी के लिए जिला स्तरीय समिति से अनुमति आवश्यक होगी।
  • 15% से अधिक बढ़ोतरी की स्थिति में राज्य स्तरीय समिति की अनुमति लेनी होगी।
    अब स्कूलों को दिसंबर में ही पोर्टल पर यह बताना होगा कि वे नए सत्र में कितनी फीस बढ़ा रहे हैं।

शिक्षा विभाग की सख्ती

मध्य प्रदेश निजी विद्यालय (फीस तथा अन्य संबंधित विषयों का विनियमन) अधिनियम 2017नियम 2022 एवं 2024 के तहत यह प्रावधान किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।


खबर का सारांश

🔸 निजी स्कूलों की मनमानी पर लगाम
🔸 DPI पोर्टल पर पूरी जानकारी अपलोड करना अनिवार्य
🔸 फीस बढ़ोतरी पर अब प्रशासनिक अनुमति जरूरी
🔸 यूनिफॉर्म छोड़ किसी अन्य वस्तु पर स्कूल नाम नहीं लिखा जाएगा

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