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आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हर 7 से 10 तारीख के बीच मिलेगा वेतन Good news for outsourced employees, salary will be paid every 7th to 10th.

आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए खुशखबरी, हर 7 से 10 तारीख के बीच मिलेगा वेतन 

भोपाल(मप्र)। राज्य शासन ने आउटसोर्स कर्मचारियों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है। अब प्रदेश के सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को समय पर वेतन मिलेगा। श्रम विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिए हैं।

Source:Social Media (सांकेतिक)

◉ वेतन भुगतान की नई व्यवस्था

1,000 से कम कर्मचारी वाले संस्थान → हर माह की 7 तारीख तक वेतन अनिवार्य।

1,000 से अधिक कर्मचारी वाले संस्थान → हर माह की 10 तारीख तक भुगतान जरूरी।

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◉ आदेश की जानकारी

श्रम विभाग के अपर सचिव बसंत कुर्रे ने बताया कि यह आदेश सभी शासकीय कार्यालयों, निगमों, मंडलों और प्राधिकरणों पर लागू होगा।उन्होंने कहा कि नई व्यवस्था से कर्मचारियों को समय पर मेहनताना मिलेगा और आर्थिक परेशानियों से राहत मिलेगी।

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◉ शिकायत का आसान विकल्प

यदि किसी भी कर्मचारी को तय समयसीमा में वेतन नहीं मिलता है, तो वह सीधे शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके लिए विभाग ने विशेष रूप से व्हाट्सएप नंबर – 07552555582 जारी किया है।इस नंबर पर शिकायत करने पर विभाग त्वरित संज्ञान लेकर कार्रवाई करेगा।

Source:Social Media (सांकेतिक)

◉ हज़ारों कर्मचारियों को राहत

यह कदम उन हज़ारों आउटसोर्स कर्मचारियों के लिए वरदान साबित होगा, जिन्हें अक्सर वेतन में देरी का सामना करना पड़ता था। अब हर महीने 7 से 10 तारीख के भीतर भुगतान सुनिश्चित होगा और कर्मचारियों को आर्थिक स्थिरता व सुरक्षा मिलेगी।

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