समय पर सेवा न देने पर कलेक्टर ने सचिवों और सीईओ पर लगाया जुर्माना, तीन दिन में करना होगा जमा, Collector imposed fine on secretaries and CEO for not providing service on time, will have to deposit it in three days.
विकासखंड केसली सहित अन्य विकासखंडों के 31 पंचायत सचिवों एवं एक जनपद सीईओ पर लगा 41 हजार रुपए का जुर्माना
समय पर सेवा न देने पर कलेक्टर द्वारा लगाया गया है जुर्माना
सागर (मप्र)- अपने अपने मुख्यालय पर समय पर सेवा नहीं देने के कारण सागर कलेक्टर संदीप जीआर के आदेश पर जिले के 31 सचिव व एक जनपद पंचायत सीईओ पर जुर्माना लगाया गया है। इन सभी ने समय पर सेवाएं नहीं दीं। कार्यों में लापरवाही बरतते हुए तय समय सीमा में प्रकरणों का निराकरण नहीं किया। इसलिए इन सब पर लगभग 41 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना लगने वालों में राहतगढ़ जनपद पंचायत के सीईओ एसके प्रजापति और जिले की 31 ग्राम पंचायत के सचिव शामिल हैं। इन सबपर लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2010 की धारा 7 (क) के उल्लंघन का आरोप लगाया गया है। जुर्माना तीन दिन में जमा करने का आदेश दिया गया है। ग्राम पंचायत सचिवों ने आवेदनों का समय पर निराकरण नहीं किया, इस कारण से इनपर अर्थदंड की कार्रवाई की गई है।
किन किन पर लगा है जुर्माना?
वे सचिव जिन पर जुर्माना लगा है उनमें राजेंद्र राजौरिया (तूमरी केसली), नारायण सिंह लोधी (दिलहरी केसली), रमाकांत पचौरी (तेंदुडाबर केसली), नरेंद्र (जैसीनगर), मुकुंदी यादव (सेमरा सानौधा, शाहगढ़), विसराम लोधी (गूगराखुर्द शाहगढ़), गिरवर सिंह लोधी (बरखेरा शाहगढ़), राजकुमार चौबे (साजी बंडा, पिडरूआ बंडा), राजेंद्र सिंह यादव (झारई बंडा), वीरसिंह लोधी (पडवार बंडा), राजेंद्र चौहान (नीमोन बंडा), आशीष चौबे (कोटरा बंडा), हरदास अहिरवार (गनयारी बंडा), अनुरुद्ध सिंह (सेमरा दांत बंडा), समीर सिंह (हनौता पटकुई बंडा), भूपेंद्र सिंह (गडर बंडा), राजेंद्र तिवारी (पिपिरिया चौदा बंडा), प्रकाश अहिरवार (चौंकाभेड़ा बंडा), मनीष जैन (खजरा भेड़ा बंडा), भैयाराम चढ़ार (कासल पिपरिया रहली), अरुण राजपूत (जैतपुर कछ्या देवरी), वीरेंद्र सिंह लोधी (बेलढाना देवरी), वीरेंद्र कुमार गौंड (नवलपुर रहली), लक्ष्मीकांत दुबे (दरारिया तिन्सी रहली), परषोत्तम पटैल (गुडाकलां रहली), भगवानदास (नैनधरा बंडा), वीरसिंह गौंड (सिग्रावन बंडा), फूलसिंह सेन (मढ़पिपरिया देवरी), पहलाद लोधी (रतनपुर शाहगढ़), नरेंद्र सिंह (सागौनी पुरैना जैसीनगर) और एसके प्रजापति (राहतगढ़) शामिल हैं। यह कार्रवाई इनपर लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत की गई है। इसमें शामिल सभी कामों के लिए समय सीमा तय होती है।



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