एमपी में पेपर लीक होने पर अब खैर नहीं,सभी गड़बड़ियां गैर जमानती,ड्राफ्ट तैयार,अध्यादेश से लागू हो सकता है कानून, जानिए क्या होगा?,Now there is no problem with paper leak in MP, all the irregularities are non-bailable, draft is ready, law can be implemented through ordinance, know what will happen?
एमपी में पेपर लीक होने पर अब खैर नहीं सभी गड़बड़ियां गैर जमानती ड्राफ्ट तैयार ,अध्यादेश से लागू हो सकता है कानून ,जानिए क्या होगा ?
क्या हो रही तैयारी ?
मध्य प्रदेश में नीट पेपर लीक की चर्चाओं के बीच अब भर्ती परीक्षा हो या बोर्ड का पेपर, किसी भी परीक्षा में पेपर लीक रोकने के लिए सरकार सख्त कानून लाने जा रही है। फिलहाल इसका अध्यादेश लागू हो सकता है। इसमें परीक्षा केंद्र, सर्विस प्रोवाइडर कंपनी या कोई व्यक्ति जो पेपर लीक या किसी गड़बड़ी में शामिल पाया जाता है तो उसकी सीधे जवाबदारी तय की जाएगी।
पेपर लीक होने पर एक करोड़ रुपए तक का जुर्माना और दस साल तक की सजा का प्रावधान हो सकता है। आरोपी की प्रॉपर्टी भी अटैच या जब्त हो सकेगी। एक्ट का प्रारूप तैयार हो गया है। इसे परीक्षण के लिए विधि विभाग में भेजा गया है। सरकार की कोशिश थी कि इसे मौजूदा विधानसभा सत्र में ही लाया जाए, लेकिन अब शायद इसे सत्र के बाद अध्यादेश के जरिए लागू किए जाने की तैयारी चल रही है।
ड्राफ्ट,स्कूल शिक्षा विभाग कर रहा तैयार
कानून का प्रारूप बनाने का कार्य स्कूल शिक्षा विभाग को दिया गया है, क्योंकि पूर्व में नकल रोकने व कार्रवाई से जुड़े नियम भी स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से ही लागू किए गए थे। विभाग ने पूर्व में कानून को लगभग बना लिया था। वरिष्ठ सचिव स्तर की कमेटी में इस पर चर्चा भी हो गई थी, लेकिन चर्चा के दौरान केंद्र सरकार ने सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधनों की रोकथाम) बिल का नोटिफिकेशन करके सभी राज्यों को भेज दिया था। साथ ही कहा गया कि इसी को आधार बनाकर राज्य अपने-अपने ठोस कानून बनाएं। लिहाजा अब मप्र भी अपना नया व कड़ा कानून लाने की तैयारी में है। इसमें केंद्र सरकार के तमाम प्रावधानों को शामिल किया जा सकता है। इसके अलावा मप्र की परिस्थितियों को ध्यान रखकर भी कई अहम प्रावधान किए गए हैं। इस कानून के आने के बाद पेपर लीक मामले समाप्त होने या उनमें कमी आने की पूरी उम्मीद की जा रही है।





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