बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों के काम होंगे बंद,Vehicles without High Security Number Plate (HSRP) will be stopped.
बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों के काम होंगे बंद
मध्य प्रदेश सरकार ने एक नया और सख्त आदेश जारी किया है जिसके तहत बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (HSRP) वाले वाहनों के सभी महत्वपूर्ण काम बंद कर दिए जाएंगे। यह आदेश सुप्रीम कोर्ट और सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय के निर्देशों का पालन सुनिश्चित करने के लिए है।
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मुख्य बातें:
सेवाएं बंद: जिन वाहनों में HSRP नहीं लगी होगी, उनके लिए कई परिवहन सेवाएं बंद कर दी जाएंगी। इनमें डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जारी करना, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में पता बदलना, वाहन का मालिकाना हक हस्तांतरित करना और डुप्लीकेट फिटनेस सर्टिफिकेट जैसी सेवाएं शामिल हैं।
पीयूसी भी बंद: बिना HSRP के प्रदूषण नियंत्रण (PUC) प्रमाण पत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।
सभी के लिए अनिवार्य: यह नियम सिर्फ 1 अप्रैल, 2019 के बाद पंजीकृत वाहनों के लिए नहीं है, बल्कि इससे पहले पंजीकृत सभी पुराने वाहनों पर भी लागू होता है।
कड़ी कार्रवाई: परिवहन विभाग के सचिव मनीष सिंह ने परिवहन आयुक्त को पत्र लिखकर इस मामले में सख्ती से कार्रवाई करने को कहा है।
डीलरों पर भी सख्ती: डीलरों द्वारा HSRP से संबंधित वाहनों का डेटा MIS पोर्टल पर दर्ज करने में हो रही ढिलाई पर भी कार्रवाई की जाएगी।
अभियान: RTO की टीमें डीलरों के यहाँ जाकर पोर्टल में एंट्री की दिक्कतों की जाँच करेंगी और सड़कों पर भी वाहनों की चेकिंग का अभियान चलाया जाएगा।
सुप्रीम कोर्ट में राज्य की स्थिति खराब
यह कदम मध्य प्रदेश में HSRP नियमों का पालन सुनिश्चित करने और वाहन से संबंधित अपराधों को रोकने के लिए उठाया गया है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में राज्य की स्थिति खराब बताई गई थी।



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