स्कूल शिक्षा विभाग ने डीईओ को दिए निर्देश,स्कूलों में छात्रों को नहीं दे सकेंगे शारीरिक दंड, School Education Department gave instructions to DEO, students will not be able to give physical punishment in schools.
स्कूल शिक्षा विभाग ने डीईओ को दिए निर्देश स्कूलों में छात्रों को नहीं दे सकेंगे शारीरिक दंड
भोपाल(मप्र)- प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में अब कोई भी शिक्षक छात्रों को शारीरिक दंड नहीं दे सकेगा। स्कूल शिक्षा विभाग ने छात्रों के साथ मारपीट या शारीरिक सजा पर प्रतिबंध लगा दिया है। अगर किसी छात्र को शारीरिक दंड देने की शिकायत मिलती है तो शिक्षक और अन्य जिम्मेदार व्यक्ति दोषी माने जाएंगे। अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी।
Source: Social Media (सांकेतिक)
DEO को निर्देशबाल अधिकार संरक्षण आयोग का पत्र मिलने के बाद स्कूल शिक्षा विभाग ने जिला शिक्षा अधिकारियों (डीईओ) को इस संबंध में निर्देश जारी कर दिए हैं।
नहीं दे सकेंगे शारीरिक दंड
लोक शिक्षण संचालनालय के अपर संचालक रवींद्र कुमार सिंह ने शारीरिक दंड पर प्रतिबंध और सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत शारीरिक व मानसिक प्रताड़ना पूरी तरह से प्रतिबंधित है।




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